काशीपुर नगर निगम ने आगामी बकरीद पर्व को शांतिपूर्ण, स्वच्छ और सौहार्दपूर्ण ढंग से मनाने के लिए विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए हैं। नगर आयुक्त द्वारा जारी आदेश में माननीय उच्च न्यायालय उत्तराखंड नैनीताल के निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने की बात कही गई है। यह आदेश 27 मई 2026 से प्रभावी रहेगा।जारी आदेश के अनुसार कुर्बानी केवल निगम द्वारा अनुमति प्राप्त स्लॉटर हाउस में ही की जाएगी। इसके अतिरिक्त किसी भी अन्य स्थान पर केवल एक ही कुर्बानी की अनुमति होगी। प्रत्येक कुर्बानी स्थल पर समाज द्वारा गठित समिति की निगरानी में पूरी प्रक्रिया कराई जाएगी और समिति में न्यूनतम 5 तथा अधिकतम 11 सदस्य होंगे। 18 वर्ष से कम आयु का कोई भी व्यक्ति समिति का सदस्य नहीं होगा। नगर निगम ने स्पष्ट किया है कि कुर्बानी की पूरी प्रक्रिया की डिजिटल निगरानी की जाएगी और किसी भी प्रकार का सार्वजनिक प्रदर्शन प्रतिबंधित रहेगा। आदेश में कहा गया है कि ईद-उल-जुहा (बकरीद) के दिन किसी भी खुले स्थान, सार्वजनिक सड़क या पूजा स्थल के सामने से गुजरने वाले रास्ते पर पशुओं की कुर्बानी नहीं दी जाएगी।इसके अलावा गाय, बछड़े, ऊंट तथा पशु क्रूरता अधिनियम के तहत प्रतिबंधित पशुओं की कुर्बानी पर भी पूर्ण रोक लगाई गई है। नगर निगम ने यह भी निर्देश दिए हैं कि जानवरों का खून नालियों में नहीं बहाया जाएगा और शहर के किसी भी खुले स्थान पर पशु अवशेष फेंकना प्रतिबंधित रहेगा। नगर निगम काशीपुर ने कहा है कि स्लॉटर हाउस से निकलने वाले अपशिष्ट का निस्तारण निगम द्वारा किया जाएगा। आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी।
शमीम बानो
संपादक – सच्चाई की किरण (पाक्षिक समाचार पत्र)
पता – काशीपुर
