कर्नाटक विधानसभा ने बुधवार को COTPA अधिनियम (सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद) में संशोधन करते हुए राज्य भर के सभी हुक्का बार पर प्रतिबंध लगा दिया। राज्य ने 21 साल से कम उम्र के लोगों को सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पादों की बिक्री पर भी प्रतिबंध लगा दिया है।
आदेश का उल्लंघन करने के दोषी पाए जाने वालों के लिए एक से तीन साल तक की कैद और 1 लाख रुपये तक का जुर्माना सहित कठोर दंड का प्रावधान है। अधिसूचना के अनुसार, अपने नागरिकों के स्वास्थ्य की सुरक्षा और तंबाकू से संबंधित बीमारियों को रोकने के लिए मौजूदा सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम (COTPA) में संशोधन के बाद प्रतिबंध लगाया गया है।
शमीम बानो
संपादक – सच्चाई की किरण (पाक्षिक समाचार पत्र)
पता – काशीपुर